केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
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संक्षेपाक्षर | सी.सी.आई.एम |
---|---|
स्थापना | १९७१ |
स्थान | |
सेवित क्षेत्र |
भारत |
पैतृक संगठन |
आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
जालस्थल | CCIM |
केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद (अंग्रेज़ी: सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन, लघु:CCIM) आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल अधिनियम, १९७०, धारा ४८ के अंतर्गत्त १९७१ में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यावसायिक परिषद है, जिसका ध्येय भारतीय औषधि क्षेत्र में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध प्रणालियों सहित उच्च शिक्षा का पर्यवेक्षण करना है।[ccim 1][1][2]
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "हायर एड्युकेशन इन इण्डिया". उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार. मूल से 18 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २००९-११-१६.
- ↑ "प्रोफ़ेशनल काउन्सिल्स". 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)' (UGC) जालस्थल. मूल से 6 जनवरी 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 फ़रवरी 2010.
बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]- केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद Archived 2024-05-26 at the वेबैक मशीन- आधिकारिक जालस्थल
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